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जिले में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने दिये दिशानिर्देश : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए लोक सेवाओं के प्रदाय हेतु समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं। यह दिशानिर्देश शासकीय कार्यालय एवं विभागों के अन्तर्गत निगम/मण्डल/आयोग एवं अन्य शासकीय इकाईयों पर लागू होगा। कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाई जाये।
सभी शासकीय कार्यालयों में सेनेटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देश के अनुसार की जाये। कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। यथासंभव कार्य निष्पादन हेतु बैठकों का आयोजन न्यूनतम किया जावे, परंतु आवश्यक होने पर बैठक के आयोजन में फिजिकल डिस्टेंस गाईड लाईन का पालन करते हुए बैठक संपादित की जाये। कार्यालयों में जनसाधारण के साथ मिलना जुलना यथासंभव न्यूनतम रखा जाये। कार्यालयों में आने जाने वाले सभी आगन्तुकों को फिजिकल डिस्टेंस गाईड लाईन के बारे में जागरूक करते हुए फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोक सेवाओं को प्रदाय किया जाये। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थल पर शिकायत पेटी रखा जाये, जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जाये।
किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन कार्यालय में न किया जाये। कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु अधिक से अधिक आनलाईन कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाये। कार्यालय आने जाने हेतु यथासंभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं के परिवहन की व्यवस्था के उपयोग हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जाये। कार्यालय आने जाने हेतु व्यवस्था में फिजिकल डिस्टेंस गाईड लाईन का पालन किया जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीयन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिन्ग तथा सुरक्षात्मक उपायों का प्रयोग सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने 4 मई 2020 से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिले के सभी पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य हेतु पंजीयन कार्यालय सप्ताह में केवल 2 दिन अर्थात् बुधवार एवं शुक्रवार को खुले रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी, कर्मचारी फेस मास्क लगाकर ही कार्यालय में कार्य संपादित करें। उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं कर्मचारियों के हाथों को सेनेटाईजर से सेनेटाईज करने की व्यवस्था किया जाए। उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को मोबाईल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल कर चालू रखना होगा, ताकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जानकारी हो सके। ऑनलाईन अप्वाइंटमेंन्ट स्लाट बुक करने के उपरांत ही पक्षकार पंजीयन कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। इस प्रक्रिया में प्राप्त ऑनलाईन अप्वाइंटमेंट स्लिप दिखाने पर ही पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। इच्छुक पक्षकार विभाग के वेब पोर्टल में जाकर अपाईमेंन्ट बुक करा सकेंगे। अपाईमेन्ट की बुकिंग हेतु विभाग द्वारा एक मोबाईल एप भी तैयार किया गया है जो कि एन्ड्रायड मोबाईल उपयोगकर्ता के लिए गूगल प्ले स्टोर मे उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बिना मास्क के किसी भी पक्षकार अथवा गवाहों को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश न दिया जाये। पक्षकारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। नगर पंचायत के माध्यम से प्रतिदिन कार्यालय को सेनेटाईज कराया जाए एवं साफ सफाई की आवश्यक व्यवस्था किया जाये।
पक्षकारों एवं गवाहो के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाये। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रम से प्रवेश की अनुमति दी जाये। वर्ष 2019-20 की गाईड लाईन दरों को 30 जून 2020 तक यथवात रखा गया है, जिससे की पंजीयन कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ की स्थिति निर्मित न हो। मुख्यालय में दीगर तहसीलों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध होगा, संबंधित पंजीयन कार्यालय में ही पंजीयन कार्य कराया जा सकेगा। पंजीयन कार्यालयों में यथासंभव सीमित अधिकारी/कर्मचारियों को क्रम से कार्य में नियोजित किया जावे।
पंजीयन कार्यालय में कार्य करने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सर्विस प्रोवाईडर के कम्प्यूटर आपरेटरों एवं डिवीजनल इंचार्ज के आने जाने के लिए पास की व्यवस्था की जावे। ई-स्टाम्प की व्यवस्था के लिए सभी जिलों में स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन के ई-स्टाम्प सेंटर खुले रहेंगे, उनके स्टॉफ एवं ई-स्टाम्प प्रदाय करने वाले अधिकृत संग्रहण केन्द्र के व्यक्तियो के लिए भी पास की व्यवस्था किया जावे।
कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सम्पूर्ण गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 17 मई या आगामी आदेश पर्यंत धारा-144 लागू : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेखित है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड 19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि कोविड-19 के सम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिकध्शारीरिक दूरी को अपनाया जा रहा है। अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि की जावे। यहॉ यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पूर्व से लागू धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करना उचित है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई 2020 तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इस के संदर्भ में शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों एवं तत्पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालयध्प्रतिष्ठानध्सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी। यह आदेश गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 या आगामी आदेश, जो पहले आये, तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।
राजस्व न्यायालयों में प्रकरण की सुनवाई के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दिए दिशानिर्देश : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड व सभी तहसीलों के तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों को राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई प्रारंभ किये जाने के संबंध में दिशानिर्देश दिए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड 19) से संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों में आगामी पेशी तारीख 4 मई 2020 या उससे आगे की तिथि निर्धारित किया गया है। राज्य शासन के निर्देशानुसार सुरक्षात्मक उपायों के साथ शासकीय कार्यालयों का संचालन 4 मई 2020 से प्रारंभ किया जाना है। इसी अनुक्रम में राजस्व न्यायालयों का संचालन निम्नांकित शर्तो का पालन करते हुए प्रारंभ किया जाए।
राजस्व न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई की अवधि दो घंटे से अनाधिक रखी जाए। प्रत्येक कार्य दिवस सीमित संख्या में ही प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा जाए। एक समय में केवल एक ही प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिया जाए। नये आवेदन/शिकायत प्राप्त करने के लिए न्यायालय कक्ष के बाहर आवेदनध्शिकायत पेटी रखी जाए। नये आवेदनों को प्राप्त करने के लिए तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित अन्य कार्यों के लिए एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था भी की जाए। न्यायालयों में स्वास्थ्य विभाग के गाईडलाईन के अनुसार सेनेटाईजेशन तथा शासकीय कार्मिकों एवं पक्षकारोंध्अधिवक्ताओं के मध्य सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए।
राजस्व ई-कोर्ट प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। कलेक्टर ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकाने प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेंगी खुली : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ स्टेट मार्केटिग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा फुटकर दुकाने 4 मई से प्रातः 9 बजे से सांय 4 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। उक्त अवधि में पर्सनल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।