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नेहरू युवा केन्द्र की जिला युवा सलाहकार की बैठक 17 नवम्बर को :  नेहरू युवा केन्द्र संगठन (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार) के अंतर्गत जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक 17 नवम्बर 2020 को शाम 04 बजे मंथन सभाकक्ष में एडीएम की अध्यक्ष में आयोजित की गई है। बैठक मेें नेहरू युवा केन्द्र की वर्ष 2020-21 की वार्षिक कार्य योजना एवं अन्य विभागों के साथ कार्यक्रम के अनुमोदन पर चर्चा की जायेगी।

दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने की अवधि सीमित, ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिसिंपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पटाखों के संबंध में आदेश पारित किया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद अथवा मध्यम श्रेणी हो, वहां केवल हरित पटाखों का ही विक्रय एवं उपयोग किया जायेगा। दीवाली पर्व पर पटाखों को फोड़ने की अवधि रात्रि 8 बजे से 10 बजे 2 घण्टे निर्धारित की गई है। इस संबंध में जिला प्रशाासन ने लोगों से अपील की है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का पालन करें। अपील में कहा गया है कि आतिशबाजी एवं पटाखें फोड़ने के कारण दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना रहती है साथ ही वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है एवं वातावरण में वायु प्रदूषण स्तर में वृद्धि होती है।

जिला प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं से सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की : जिला प्रशासन ने  दीवाली त्यौहार में पटाखा लाईसेंस धारियों से पटाखा भण्डारण एवं ब्रिकी के लिए सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की हैं। अपील में कहा गया है कि दुकान की सीमा रेखा के अंदर ही आतिशबाजी का भण्डारण करें। आतिशबाजी दुकान के अंदर सीमा से अधिक मात्रा में पटाखों का भण्डारण न करें। दुकान के अंदर ग्राहकों का जमाव न करें। दुकान के बाहर रेत से भी पानी से भरी बाल्टियां, ड्रम एवं पर्याप्त मात्रा में कारगर अवस्था में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। दुकान के अंदर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस पेपर, कैप्स या ऐसी अन्य साम्रगी जिसमें क्लोरेट मिक्चरहों का भण्डारण न करें। लोहे की वस्तुएं जैसे खिलौना, पिस्तौल का भण्डारण एवं विक्रय भी न करें। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को न रखेगा ना ही ब्रिकी करेगा। दुकान के अंदर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में न रखें। दुकान में लगे शटर को खोलने के पश्चात उसमें स्टोपर अवश्य लगायें। दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का पंडाल व अस्थायी शेड न लगायें। आतिशबाजी दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी को रखने, उठाने व पैक करने के समय में ली जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से अवगत करायें। दुकान के अंदर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी जो कि विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है एवं पैकेट पर उक्त आतिशबाजी को छुड़ाने अथवा जलाने की विधि या चेतावनी अंकित नहीं हो ऐसी आतिशबाजी को न रखें और न ही बेचे। दुकान में केवल उन्हीं आतिशबाजी का भण्डारण एवं विक्रय करें जिन्हें ध्वनिमान, अनुज्ञप्ति की शर्त के द्वारा निर्धारित सीमा 125 ईबी अथवा 145 डीबी जलाने की जगह से 04 मीटर की दूरी के अंदर है तथा उसके पैकेट पर तदानुसार अंकित है। दुकान के अंदर, बाहर किसी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री जैसे आतिशबाजी की खुली पैटी, डिब्बे, पाॅलिथीन आदि का जमाव एवं भण्डारण न करें। आतिशबाजी दुकान के लिए दी गई विस्फोटक नियम 2008 के प्रारूप एल ई 5 में जारी अनुज्ञप्ति की शर्ताें एवं अन्य विस्फोटक नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये। प्रत्येक अनुज्ञप्ति द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 का दृढ़ता से पालन किया जाये। दीपावली पर्व के दौरान भीड़ को देखते हुए ध्यान रखा जाये कि किसी आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि आदि दुर्घटना होने पर जनता को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित हो। आतिशबाजी के क्रय एवं विक्रय का लेखा जोखा अनुज्ञप्ति की शर्त 11 के अनुसार रखे तथा उसे दुकान में उपलब्ध रखें जिससे की निरीक्षण के समय उसकी जांच की जा सके।

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