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राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लांच होगा ई-ईपिक :  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा। जिसके आधार पर कोई भी मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र मोबाईल या कम्प्यूटर पर डाउनलोड कर सकेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर यह पहचान पत्र (ई-ईपिक) लांच किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक ऐसे मतदाता जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में पंजीेकृत कराते समय अपना मोबाईल नंबर दर्ज कराया हो वे अपने मोबाईल या कम्प्यूटर पर वोटर हेल्पलाईन मोबाईल ऐप ¼Android@iOS½ ;k https://voterportal.eci.gov.in/;k https://nvsp.in/ उपयोग का ई-ईपिक डाउनलोड कर सकेंगे। शेष ऐसे मतदाता जिन्हांेने अपना मोबाईल नंबर मतदाता सूची में दर्ज नहीं कराया है वे 1 फरवरी 2021 से https://kyc.eci.gov.in केवाईसी संपन्न कर ई-ईपिक डाउनलोड कर सकेंगे।

वाहन की नीलामी 8 फरवरी को : जिला कार्यालय बिलासपुर के शासकीय वाहन की नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के माध्यम से08 फरवरी 2021 सोमवार को दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय परिसर में की जायेगी। कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय का वाहन क्रमांक सीजी 02/8770, टाटा सफारी, माडल वर्ष 2006 आफसेट मूल्य 90,000 है और चलित दूरी 176039 है। वाहन का अवलोकन जिला कार्यालय परिसर में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य नया कार्यविभाजन  :  कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा बिलासपुर जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टरों के मध्य पूर्व में किए गए समस्त कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया कार्य विभाजन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुश्री नुपूर राशि पन्ना (आईएएस) अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर को तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के लिए अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के छ.ग.भू. राजस्व संहिता के तहत् अपर कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है को छोड़कर) प्रकरणों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, तहसील बिल्हा, मस्तूरी, रतनपुर, बेलगहना के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण (पंचायत राज अधिनियम की धारा-91 के प्रकरणों को छोड़कर) तथा निम्नालिखित शाखाओं, विभागों के लिए अपर कलेक्टर होंगे- अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार, सहायक अधीक्षक विविध, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग (नियुक्ति स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही को छोड़कर), महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, रेशम विभाग, हाथ करघा, खाद्य शाखा, धान खरीदी (वित्तीय स्वीकृति सीमा के अंतर्गत), नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन सहकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियर छत्तीसगढ़, जिला स्तरीय भूमि जलसंवर्धन समिति से संबंधित कार्य, खेल विभाग, श्रम विभाग, जेल विभाग, नगर निगम एवं नगर पालिका, पंचायत एवं समाज कल्याण, कोषालय, पुरातत्व, नगर सेना, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, नवोदय विद्यालय, उर्जा (सीबीएसई/क्रेडा), गृह निर्माण मण्डल, विशेष प्रकोष्ठ, विशेष कक्ष (जनदर्शन/चिप्स), समयसीमा शाखा, आवक-जावक शाखा, ई गवर्नेंस संबंध कार्य, लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवा गारंटी, शिकायत, पर्यावरण विभाग, महिला आयोग, राजभाषा आयोग, अ.जा., अ.ज.जा. आयोग, कलेक्टर कान्फ्रेंस एवं राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की तैयारी एवं निर्णयों के पालन की समीक्षा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे अन्य कार्यों का दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर हरीश एस. को वित्तीय स्वीकृति के सीमा अंतर्गत अपर कलेक्टर (विकास) के रूप में विभिन्न विकास विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, साक्षरता, अन्त्यवसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण (चेक हस्ताक्षर सहित) केवल नीतिगत नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य। इसी प्रकार अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर बी.एस.उईके को तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर, सकरी के लिये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अपर कलेक्टर, तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर एवं सकरी के छ.ग.भू. राजस्व संहिता के तहत् अपर कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जो धाराएं कलेक्टर को आबंटित है को छोड़कर) प्रकरणों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, तहसील बिलासपुर, कोटा, तखतपुर एवं सकरी के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम एवं नगर पालिका अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण (पंचायत राज अधिनियम की धारा-91 के प्रकरणों को छोड़कर) वीडियों कान्फ्रेंसिंग, विभागीय जांच अधिकारी, जिला विवाह, विशेष विवाह अधिकारी, सामान्य, स्थानीय निर्वाचन शाखा (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) को प्रभार सौंपा गया है तथा वित्त एवं स्थापना शाखा (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) नाजरात शाखा, जिला पंजीयक, परिवहन विभाग, उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, नगर तथा ग्राम निवेश, कृषि आदान शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री (वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अंतर्गत) अल्पबचत, स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रास, वे समस्त विभाग जो किसी अन्य को आबंटित नहीं हैं, जनसंपर्क, स्वेच्छानुदान (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) सहायक अधीक्षक सामान्य एवं सहायक अधीक्षक राजस्व, वरिष्ठ लिपिक, सहायक वरिष्ठ लिपिक, अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, भू-अर्जन शाखा, भू-बंटन शाखा, राजस्व आंकिक, राजस्व मोहर्रिर, राहत शाखा, पुनर्वास (वित्तीय स्वीकृति के सीमा के अंतर्गत) छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम अंतर्गत एक हजार रूपये तक की आवर्ति व्यय की सीमा के स्वीकृति का अधिकार (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) प्रतिमाह अधिकतम पांच हजार रूपये तक की समस्त आकस्मिक व्यय की स्वीकृति, इससे अधिक के व्यय की नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जायेगी, उप जिला अध्यक्ष एवं तहसीलदारों को यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत ) अधीक्षक, सहायक अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी, कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, देयकों की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) जिला कार्यालय स्तर के सहायक ग्रेड-2 एवं 3 के 30 दिवस तक के अर्जित अवकाश स्वीकृत करना एवं इससे ज्यादा अवधि के लिए नस्ती स्वीकृतार्थ कलेक्टर को पेश करेंगे, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत एवं पी.ओ.एल. की स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत), वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत जिला बिलासपुर के अवैध उत्तखनन के प्रकरणों का निराकरण, लीज स्वीकृतियों को छोड़कर, खनिज शाखा के अन्य कार्य, नागरिकता एवं पासपोर्ट संबंधी कार्यवाही, जिले के सभी विभागों के निरीक्षण रोस्टर प्राप्त करना एवं उनका पालन करना, शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण (जो समयावधि में पेश हुआ हो) तथा शस्त्र एवं आयुध अधिनियम के तहत् संस्थित अपराधों के संबंध में अभियोजनों की स्वीकृति प्रदान करना, आवश्यक नस्तीयां कलेक्टर को प्रस्तुत होंगी। कानून व्यवस्था संबंधित वरिष्ठ कार्यालयों के पत्राचार (नीतिगत एवं महत्वपूर्ण नस्तियां जिला दण्डाधिकारी को प्रस्तुत होंगी), लाईसेंस शाखा, रीडर शाखा, ड्रग लाईसेंस, नजूल एवं नजूल से कार्यों का संपादन, सांख्य लिपिक, जुडिशियल क्लर्क, मीसाबंदी, व्यवहारवाद-विभिन्न न्यायालयों में प्रचलित प्रकरणों में विभिन्न कार्यवाहियां जैसे प्रभारी अधिकारी नियुक्ति, वादोत्तर प्रस्तुति, आदेश पालन सहित सभी कार्यवाहियां, भू-अभिलेख शाखा, भू प्रबंधन का कार्य (वित्तीय स्वीकृति सीमा के अंतर्गत) भू अभिलेख के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, निराकरण (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) भू अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भविष्य निधि, आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा योजना का अंतिम निराकरण (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) अनुपयोगी डेड स्टाक जो 25 हजार रूपये तक की कीमत का हो, के अपलेखन का कार्य, शासकीय कर्मचारियों के लिए वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, सत्कार शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, राजस्व अभिलेखागार, आंग्ल अभिलेखागार, परीक्षा शाखा, (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन, समीक्षा ग्राम सुराज अभियान एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्रीगण की घोषणाएं, मुख्यमंत्री सहायता एवं संजीवनी कोष (वित्तीय स्वीकृति की सीमा अंतर्गत) जनगणना (वित्तीय स्वीकृति की सीमा के अंतर्गत) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य के लिए के लिए अपर कलेक्टर होंगे।  जिले में कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर में से किन्ही के अवकाश में रहने अथवा मुख्यालय में बाहर रहने की स्थिति में उनके लिंक अधिकारी नियुक्त किये गये है। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री नुपूर राशि पन्ना एवं द्वितीय लिंक अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरीश एस. होंगे। इसी प्रकार सुश्री नुपूर राशि पन्ना के प्रथम लिंक अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरीश एस.एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. उईके होंगे। हरीश एस. के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. उईके एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री नुपूरराशि पन्ना होंगी तथा अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके के प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री नुपूर राशि पन्ना एवं द्वितीय लिंक अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरीश एस. होंगे।

मौलिक कविता और स्लोगन लेखन कर बन सकते हैं विजेता :  यदि आप स्वच्छता को लेकर संजीदा हैं तो आपके पास मौका है राज्यस्तरीय प्रतियोगिता जीतने का। प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय /त्व्ठत्।प्च्न्त् कर रहा है। इसके तहत मौलिक कविता और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं वे भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिताऑनलाईन है। प्रतिभागी कविता व स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में स्वच्छता से संबंधित अपनी कोई भी रचना आरओबी रायपुर के ट्विटर हैंडल ीजजचेरूध्ध्जूपजजमत.बवउध्त्व्ठत्।प्च्न्त् को टैग कर साझा कर सकते हैं।इनामविजेता प्रतिभगियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय की ओर से प्रमाणपत्र व पारितोषिक के रूप में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट साहित्य प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता की विधिवत शुरूआत 22 जनवरी से हो चुकी है। प्रतिभागी 28 जनवरी तक अपनी प्रविष्टि भेज सकते हैं।

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