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कोविड-19 के कारण उत्कर्ष योजना के अंतर्गत नवीन विद्यार्थियों का प्रवेश स्थगित : सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य में कोविड-19 के कारण संस्था का भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में चयनित नवीन विद्यार्थियों के प्रवेश को स्थगित रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य की नियुक्ति हेतु आवेदन 19 नवंबर तक : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण फोरम बिलासपुर में महिला एवं अनारक्षित सदस्य की नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में 19 नवंबर 2020 को सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा बिलासपुर से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त पद के लिये आवेदक की आयु 35 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा उनके पास कम से कम 02 वर्ष का समय उपलब्ध हो, इसके अतिरिक्त आवेदिका स्नातक उपाधि धारी हो एवं उन्हें अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं लेखाकर्म, उद्योग, सार्वजनिक कार्य या प्रशासन से संबंधित समस्याओं संबंधी व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान एवं कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।
पेंशनर रोगियों को औषधि प्रदाय करने श्री सांई औषधालय को अधिकृत किया गया : पेंशनर रोगियों को आयुर्वेदिक औषधि प्रदान करने के लिए श्री सांई औषधालय तेलीपारा को अधिकृत किया गया है। अधीक्षक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिलासपुर द्वारा उक्त फर्म को न्यूनतम स्वीकृत दर एवं शर्ताें के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर 13 प्रतिशत छूट के साथ चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत की गई रोगी पर्ची के आधार पर ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. पेंशनर रोगियों को औषधि प्रदाय करने हेतु अधिकृत किया गया है। चिकित्सक के द्वारा लिखी गई पर्ची के आधार पर फर्म प्रतिदिन औषधियां चिकित्सालय में प्रदान करेगी। निविदा के नियमों एवं शर्ताें का उल्लंघन होने पर उक्त फर्म द्वारा जमा डीडी की राशि राजसात कर ली जायेगी एवं यह क्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार होगा।