एक क्लिक में पढ़े ख़ास खबरें…


जिले में सभी प्रकार के सार्वजनिक यान, टैक्सी, रिक्शा के परिचालन पर 31 मार्च तक प्रतिबंध :  कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित होने वाले सभी प्रकार के सार्वजनिक यान, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा का परिचालन 31 मार्च तक रोकने का आदेश दिया गया है। बिलासपुर जिले में यह आदेश लागू कर दिया गया है।  राज्य के परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिये लोकहित में अंतर्राज्जीय तथा छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान के संचालन को 31 मार्च तक स्थगित किया गया है। जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक इस आदेश पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर की मार्मिक अपील- संकट की घड़ी में रेडक्रॉस को खुले हाथ से दान दें :  जिला कलेक्टर व भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी बिलासपुर के अध्यक्ष डॉ. संजय अलंग ने लोगों से अधिक से अधिक स्वैच्छिक दान देने की अपील की है। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि कोरोना  वायरस के संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए इस समय पूरा देश जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं है। लॉक डाउन होने के कारण बिलासपुर जिले में बहुत से गरीब मजदूर व रोज कमाने वालों समक्ष खाने-पीने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस के प्रभाव की जांच करने में दवाईयों और रियेजेन्ट्स की आवश्यकता पड़ रही है। इसके कारण अत्यधिक मात्रा में राशि व्यय हो रही है, इसकी व्यवस्था वर्तमान में रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से की जा रही है । कलेक्टर ने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के जिला अध्यक्ष होने के नाते वे सभी से अपील करते हैं कि इस संकट की घड़ी में वे अधिक से अधिक स्वैच्छिक दान देने का कष्ट करें और सेवा के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। रेडक्रॉस सोसायटी के लिये अंशदान का धनादेश सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जिला शाखा बिलासपुर के नाम से प्रदान की जा सकती है। साथ ही रेडक्रॉस के देना बैंक स्थित खाता क्रमांक- 111710024015, आईएफएससी कोड बीकेडीएन 0821117 में सीधे स्थानांतरित कर सकते हैं। इसकी जानकारी रेडक्रॉस सोसायटी के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना को मोबाइल नंबर 9425549728 पर वाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है, जिससे दानदाता को अंशदान की रसीद उपलब्ध कराई जा सके।

बेघरों को रखा जायेगा रैनबसेरों व रेलवे परिक्षेत्र में, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर का आदेश : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए युद्धस्तर पर किये जा रहे प्रयासों की कड़ी में बेघर लोगों के निवास व भोजन की व्यवस्था जिले के रैनबसेरों और रेलवे परिक्षेत्र में करने का आदेश जारी किया गया है।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय अलंग द्वारा जारी आदेशानुसार बेघर, अ-रहवासी लोगों के निवास एवं भोजन की व्यवस्था शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों के माध्यम से रैन बसेरा में की जायेगी। रेलवे परिक्षेत्र में यह व्यवस्था रेलवे के माध्यम से की जायेगी। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने सम्बन्धित अधिकारियों से दिया है।

जिले में 25 मार्च तक  सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य और लोकशान्ति  की दृष्टि से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में  प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में स्थित समस्त देशीध्विदेशी मदिरा दुकानों को 25 मार्च तक पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

31 मार्च तक जिले में समस्त निजी, अर्धशासकीय तथा शासकीय आयोजन पर प्रतिबंध : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के नियंत्रण हेतु गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 31 मार्च 2020 तक समस्त प्रकार के निजी, अर्धशासकीय तथा शासकीय आयोजन पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है।उन्होंने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण और स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने विकासखंड स्तरीय दल गठित : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही . कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने   कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु जिले के सभी विकासखंडों में विकासखंड स्तरीय दल का गठन किया है। गौरेला विकासखण्ड स्तरीय दल में अनुविभागीय दंडाधिकारी पेंड्रारोड़ श्री मयंक चतुर्वेदी, उपवनमंडलाधिकारी वनमंडल मरवाही श्री के पी डिंडोरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरेला श्री ओ पी शर्मा, नायब तहसीलदार पेंड्रारोड श्री शशांक शेखर शुक्ला, श्री शरद श्रीवास्तव ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत गौरेला श्री ईश्वर प्रसाद सोनी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी गौरेला श्री अमर सिंह सेन्द्राम, थाना प्रभारी गौरेला श्री अमित पाटले, महिला एवं बाल विकास अधिकारी पेंड्रारोड श्रीमती पुष्पा कुजूर शामिल हैं। पेंड्रा विकासखंड स्तरीय दल में तहसीलदार पेंड्रा श्री घनश्याम सिंह तंवर, उपवनमंडलाधिकारी श्री ए के चटर्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री विष्णु प्रसाद यादव, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री पी एल पोडवार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत गौरेला श्री विनोद ओगरे, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी पेंड्रा श्री देवेंद्र पैंकरा, थाना प्रभारी गौरेला श्री आई तिर्की, महिला एवम बाल विकास अधिकारी श्री मिलिंद द्विवेदी शामिल हैं। मरवाही विकासखंड स्तरीय दल में नायब तहदीलदार मरवाही श्री सुनील अग्रवाल, परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही श्री संजय त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही श्री महेश यादव, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मरवाही श्री संजय जायसवाल, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी मरवाही श्री कृष्ण कुमार ध्रुव, थाना प्रभारी मरवाही श्री सुनील कुर्रे, महिला एवम बाल विकास अधिकारी श्रीमती सरस्वती डे सम्मिलित है।

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रवासी श्रमिकों पर रखें निगरानी : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश से कार्य हेतु प्रदेश से बाहर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा राज्य में प्रदेश के बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। आदेश में उल्लेखित है कि अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5 अथवा 5 से अधिक श्रमिकों का अन्य प्रदेशों में ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट के माध्यम से नियोजन की स्थिति में ठेकेदार को अनुज्ञप्ति श्रम विभाग अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से लिया जाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पंजी में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार से बचाव हेतु अधिनियम अंतर्गत प्रवासी श्रमिक ठेकेदार पर निगरानी रखा जाना है। कोई भी ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट बिना संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के संज्ञान में लाये बिना प्रवासी कर्मकारों को अन्य राज्यों में लेकर नही जाएगा एवं अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में लेकर नहीं आएगा। संबंधित ठेकेदार/सट्टेदार/एजेंट की जानकारी में लाते हुए कार्यवाही तत्काल प्रभाव से आगामी 30 अप्रैल 2020 तक सुनिश्चित किया जाना है। अतः नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार की रोकथाम हेतु प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ प्रदेश आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखे जाने संबंधी दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण/बचाव हेतु जिले के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंधित किया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान न करें। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति निर्मित होने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों  एवं कर्मचारियों को 31 मार्च 2020 तक मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकतानुसार उपचारात्मक उपाय किये जा सकें।

कोरोना वायरस के संक्रमण से सावधानी हेतु अन्य राज्यों से लौटकर गांव आए व्यक्तियों की रक्षा के संबंध में निर्देश : छत्तीसगढ़ शासन के  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना संक्रमण से सावधानी एवं अन्य राज्यों से लौटकर गांव आए व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य राज्यों से लौटकर आ रहे प्रवासी व्यक्तियों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय। सभी ग्राम पंचायतों द्वारा कदम उठाए जाने की एवं स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बाहर से लौटे व्यक्ति को किसी प्रकार से विरोध नहीं किया जाए। साथ ही बाहर से आए व्यक्ति और उनके परिवार को मितानिनो के माध्यम से निम्नलिखित परामर्श उपलब्ध करवाया जाए। जारी निर्देश में कहा यह भी कहा गया है कि  आगामी 14 दिनों तक अपने घर में ही रहे, बाहर नहीं जाए। अन्य लोगों से नहीं मिले। परिवार के लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। यदि उन्हें बुखार और साथ में सूखी खांसी या सांस में तकलीफ के लक्षण हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाए। बार-बार हाथ साबुन से धोते रहें। खांसी हो तो रुमाल का उपयोग करे।ं रुमाल को नियमित धोकर उपयोग करें। ध्यान रहे कि मितानिन द्वारा परामर्श देते समय उपरोक्त व्यक्तियों से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। समस्त ग्राम पंचायतों के सचिवों को निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने का है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेष परीक्षा अब 19 अप्रैल को .आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर द्वारा वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव/सावधानी को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को वर्ष 2020-21 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा की तिथि 29 मार्च को संशोधित करते हुए नवीन परीक्षा की तिथि 19 अप्रैल 2020 प्रातः 10.30 बजे से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!