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अब नहीं बेच सकेंगे श्वान या पक्षी बिना अनुमति के,अपंजीकृत पेटशाॅप के विरूद्ध होगी कार्यवाही :  शहर में संचालित डाॅग ब्रीडिंग सेंटर व पेट शाॅप का संचालन राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीयन उपरांत ही किया जा सकेगा। अपंजीकृत संस्थाओं के विरूद्ध पशु कू्ररता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। सचिव, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार ने प्रदेशों को अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर व पेट शाॅप खोलने की अनुमति न देने के संबंध मंे विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा है। जिसके तहत सचिव, कृषि विकास ने सभी जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। जारी निर्देश के तहत लाॅकडाउन के बाद अपंजीकृत डाॅग ब्रीडिंग सेंटर व पेट शाॅप के विरूद्ध पुलिस प्रशासन व पशुधन विकास विभाग का संयुक्त दल कानूनी कार्यवाही की जायेगी। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा विभाग बिलासपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पशु कू्ररता निवारण अधिनियम 1960 अंतर्गत बनाए गये डाॅग ब्रीडिंग एण्ड मार्केटिंग रूल 2017, केयर एण्ड मेन्टेनेंस आफ एनिमल रूल 2017 तथा पेट शाॅप रूल्स 2018 प्रभावशील है। पेट शाॅप रूल्स 2018 के अनुसार पेट शाॅप का छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य है। इस प्रकार के संस्थानों में कई प्रजाति के पशु पक्षी रखे जाते हैं, जिनके उचित रखरखाव व जूनोटिक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिये इनका पंजीकरण अत्यंत आवश्यक है। पंजीयन का अधिकार जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पशु कू्ररता निवारण समिति को है। पंजीयन हेतु कार्यालय संयुक्त पशु चिकित्सा सेवाएं बिलासपुर में कार्यालयीन दिवस में समय प्रातः 11 बजे से  दोपहर 1 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

राशनकार्डविहीन प्रवासी श्रमिकों को  प्रति सदस्य 5 किलो चांवल और 1 किलो चना मिलेगा : आत्म निर्भर भारत योजना अंतर्गत अन्य राज्यों से वापस आये प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों जिसके पास किसी भी योजना अंतर्गत राशनकार्ड नहीं है उन्हें माह मई एवं जून 2020 में प्रति सदस्य 5 किलो चांवल एवं 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा। जिसके लिये श्रमिक खाद्य विभाग की जनभागीदारी विभागीय वेबसाईट में https//khadya.cg.nic/citizenhome.aspx में आॅनलाईन पंजीयन करा सकते हैं। जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि यदि प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों के पास आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर उनका पंजीयन किया जाएगा। यदि हितग्राही का आधार का पंजीयन हो चुका है किंतु आधार नंबर अप्राप्त है तो आधार पंजीयन पर्ची या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) या किसान फोटो युक्त पासबुक या किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी शासकीय पत्र फोटो सहित कोई पहचान प्रमाण-पत्र का उपयोग पंजीयन के लिये कर सकते हैं।

एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय मरवाही एवं पेण्ड्रा में प्रवेष के लिए लिखित परीक्षा 11 जून को :  एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय डोंगरिया विकासखण्ड, मरवाही एवं एकलव्य आदर्ष आवासीय विद्यालय, पेण्ड्रा, विकासखण्ड पेण्ड्रा में वर्ष 2020-21 हेतु कक्षा 6वीं में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के प्रवेष हेतु 11 जून 2020 को प्रातः 10ः30 से दोपहर 12ः30 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई है। इसके लिए विकासखण्ड मरवाही के विद्यार्थियों हेतु रानी दुर्गावती षासकीय महाविद्यालय मरवाही, विकासखण्ड गौरेला एवं पेण्ड्रा के विद्यार्थियों हेतु षासकीय गुरूकुल विद्यालय पेण्ड्रा रोड, विकासखण्ड कोटा के विद्यार्थियों हेतु षासकीय डी०के०पी० उच्चतर माध्यमिक विद्याालय कोटाएवं विकासखण्ड बिल्हा, मस्तूरी तथा तखतपुर के विद्यार्थियों हेतु षासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र नगर (नेहरू चैक के पास) बिलासपुर में परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये है। परीक्षा हेतु पात्र विद्यार्थी अपने रोल नंबर की जानकारी एवं प्रवेष-पत्र सबंधित विकास खण्ड षिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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