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भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु दिशा-निर्देश :  प्रदेश में अप्रैल से जून माह के दौरान भीषण गर्मी (लू) को देखते हुए इसके प्रबंधन एवं बचाव के उपाय करने के संबंध मंे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार भीषण गर्मी एवं लू से जनधन की हानि होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार प्रभावित हितग्राहियों को अनुदान सहायता प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त अनुभाग, तहसील तथा ब्लाॅक स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दूरभाष, मोबाईल नंबर एवं ईमेल की जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये तथा भीषण गर्मी एवं लू से बचाव की उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इस संदर्भ में कलेक्टर बिलासपुर द्वारा सभी बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन दो दिवस के भीतर कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश सभी संबंधित विभागों को दिया गया है।

लू के लक्षण एवं बचाव के उपाय
लू के लक्षण दिखते ही तत्काल प्रारंभिक उपचार किया जाना चाहिये। लू के लक्षणों में सिर में भारीपन और दर्द का अनुभव होना, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का ना आना, अधिक प्यास लगना और पेशाब कम आना, भूख कम लगना और बेहोश होना आदि है। लू की स्थिति में बुखार पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगायें, अधिक पानी व पेय पदार्थ पिलायें जैसे कच्चे आम का पना, जलजीरा आदि, पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लिटा दें, शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहें, पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र ही किसी नजदीकी चिकित्सक या अस्पताल में इलाज के लिए ले जायें और मितानिन या ए.एन.एम से ओ.आर.एस.की पैकेट हेतु संपर्क करें। लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप और गर्मी मंे ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में पानी और खनिज मुख्यतया नमक की कमी हो जाना होता है। अतः इससे बचाव के लिये निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये। बहुत अनिवार्य न हो तो घर से बाहर ना जायें। धूप में निकलने से पहले सर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पीयें। अधिक समय तक धूप में न रहें। गर्मी के दौरान नरम मुलायम सूती कपड़े पहनने चाहिये ताकि हवा और कपड़े पसीने को सोखते रहे। अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस.घोल पीयें। चक्कर आने, मितली आने पर छायादार स्थान पर आराम करें तथा शीतल पेयजल अथवा उपलब्ध हो तो फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें। प्रारंभिक सलाह के लिये 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निःशुल्क परामर्श लिया जाये और उल्टी, सरदर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र से जरूरी सलाह लिया जाये।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका हेतु आवेदन 30 मार्च तक :  एकीकृत बाल विकास परियोजना गौरेला अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 3 पद एवं सहायिका के 10 रिक्त पदों हेतु परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन सादे/बंद लिफाफे में स्वयं के द्वारा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा 30 मार्च 2020 तक कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। अधिक जानकारी हेतु संबंधित कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजनांतर्गत षिविर का आयोजन 23 मार्च से : उप संचालक उद्यान से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिषन योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में संरक्षित खेती, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट एचडीपीई वर्मी बेड, उद्यानिकी में यंत्रीकरण तथा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट घटकों में इच्छुक कृषकों से अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये विकासखंडवार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड बिल्हा में 23, मस्तूरी में 24, तखतपुर में 25, कोटा में 26, गौरेला में 27, पेण्ड्रा में 30 एवं मरवाही में 30 मार्च 2020 को षिविर आयोजित है। ऐसे कृषक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड धान मंडी तोरवा चैक बिलासपुर के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

डोलोमाईट माईन्स के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई 17 अप्रैल को :  श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता पेण्ड्रीडीह डोलोमाईट माईन, ग्राम पेण्ड्रीडीह तहसील बिल्हा जिला बिलासपुर द्वारा कुल लीज एरिया 6.683 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट माईन (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता 50.000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई 17 अप्रैल 2020 को 12 बजे पेण्ड्रीडीह ग्राम पंचायत भवन मंदिर चैक के पास ग्राम पेण्ड्रीडीह तहसील व पुलिस थाना हिर्री जिला बिलासपुर में आयोजित की जायेगी। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिष्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देश दिया गया है।

अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उप.सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरकंडा की सदस्यता सूची के संबंध में दावा आपत्ति 24 मार्च तक आमंत्रित :  अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उप.सेवा सहकारी समिति मर्यादित सरकंडा बिलासपुर की सदस्यता सूची का प्रकाशन किया गया है। सूची के संबंध में यदि सदस्यों को कोई दावा या आपत्ति हो तो वह मय प्रमाण के साथ 24 मार्च के भीतर लिखित में आपत्ति कार्यालयीन समय में सोसाइटी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत दावों एवं आपत्तियों का निराकरण सोसाइटी कार्यालय में 25 मार्च 2020 दोपहर 12 बजे तक किया जायेगा। इस प्रकार उपांतरित सूची को अंतिम सदस्यता/मतदाता सूची के रूप में प्रकाषित की जाएगी।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी का पुनर्गठन :  उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों को पुनर्गठित करने के लिये प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी की पुनर्गठन योजना 2019 एवं उसके उपांतरित का संबंधित समितियों, बैंक शाखा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सहकार भवन नेहरू चैक बिलासपुर के एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर के सूचना पटल पर प्रकाशित किया गया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी की पुनर्गठन योजना के संबंध में 3 अप्रैल 2020 तक दावा आपत्ति उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर के समक्ष 3 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं।

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