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1 जनवरी से विदेश गये एवं आये व्यक्ति स्वयं अपनी जानकारी दें एवं चिकित्सा परीक्षण कराएं : भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश में चिन्हांकित देशों में 1 जनवरी 2020 से विदेश गये एवं आये व्यक्तियों की पहचान कर उनके एवं उनके परिवारों का चिकित्सा परीक्षण चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कराया जाना सुनिष्चित करें। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने के लिये स्थानीय व्यक्तियों एवं अशासकीय संस्थाओं का सहयोग लिया जाये तथा यह प्रचार-प्रसार किया जाये कि ऐसे व्यक्ति जो विदेश से आये हैं वे स्वयं आकर अपनी जानकारी एवं चिकित्सा परीक्षण करायें। उक्त कार्य में विदेश पंजीयन कार्यालय एवं जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा निगरानी रखी जाये। जिसकी जानकारी शासन एवं जिला प्रषासन को तत्काल उपलब्ध कराई जाये।

दूसरे राज्यों से वापस लौटे ग्रामीणों का होगा 14 दिवस तक होम आइसोलेशन :  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गठित जिला एवं विकासखंड स्तरीय आपदा टीम को आदेश दिया गया है कि जिले के विभिन्न गांवों में दूसरे राज्यों से वापस आये व्यक्तियों का 14 दिन तक होम आइसोलेशन पर रखा जाना सुनिश्चित करें। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार खण्ड स्तर पर पलायन से आये व्यक्तियों का होम आइसोलेशन/होम क्वारेंटाइन का कार्य संबंधित एसडीएम के दिषा-निर्देश पर संचालित की जायेगी और इसकी रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिदिन उनके द्वारा दी जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत इस कार्य में अपने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर एसडीएम को सूचित करेंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग इस कार्य में अपने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट प्राप्त कर एसडीएम व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करेंगे।

ग्राम स्तर पर कार्य दायित्व : ग्रामीण स्तर पर पदस्थ स्वास्थ्य संयोजक एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाॅफ पलायन से आये व्यक्तियों का होम आइसोलेशन/होम क्वारेंटाइन एवं 14 दिवस तक सतत निरीक्षण व निगरानी का कार्य करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, कोटवार, मितानिन स्वास्थ्यकर्मी को कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अधिकारी, कर्मचारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे झुंड बनाकर कार्य नहीं करेंगे। ग्रामीण स्तर पर दल में 6 व्यक्तियों को रखा गया है। किंतु किसी भी स्थिति में दो से अधिक लोग को एक साथ ग्रामीणों से संपर्क नहीं करेंगे। टुकड़ों में बंटकर अलग-अलग घरों में पलायन से आये व्यक्तियों का होम आइसोलेशन/होम क्वारेंटाइन का कार्य करेंगे एवं उक्त कार्य करते समय सामाजिक दूरी बनाते हुये कोविड-19 के अंतर्गत जारी दिषानिर्देशों का पालन करेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु नागरिक दे सकते हैं मदद व सहयोग :  कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम पर नियंत्रण के लिये नागरिक, स्वैच्छिक संगठन एवं संस्थाएं, जिला प्रशासन को मदद और सहयोग भी दे सकती है। मदद और सहयोग के इच्छुक नागरिक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रितेष अग्रवाल मोबाईल नंबर 99770-01253 और नगर निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय मोबाईल नंबर 91118-37777 को जानकारी दे सकते हैं।

दुकानों और सब्जी बाजार में सामाजिक दूरी के नियम का पालन कड़ाई से किया जाए :  कोविड-19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु अन्य स्वास्थ्य उपायों के साथ-साथ सामाजिक अलगाव को कड़ाई से पालन जरूरी किया गया है। दुकानों एवं सब्जी बाजार में सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ग्राहकों को कतार में लगाकर सामग्री देनी होगी। कतार में खड़े दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की सुरक्षित दूरी रखना होगा। दूरी के नियम का पालन नहीं किये जाने पर दुकानदारों को सामग्री बेचने से रोका जा सकता है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानों को इस नियम का पालन करना है। सब्जी, किराना, मेडिकल सहित दुकान खोलने की छूट दिये गये सभी दुकानों पर यह नियम लागू होगा। हाथ धुलाई अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था भी दुकान में किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा आवष्यक दुकानों को निर्धारित अवधि के लिये खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध है। उन्होंने कहा है कि दिशा-निर्देशों को लागू करते समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में  व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखा जा रहा है।

लाॅक डाउन के समय फंसे हुये दिव्यांगों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाएगा :  कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम पर नियंत्रण हेतु किये गये लाॅक डाउन के दौरान ऐसे दिव्यांगजन जो अपने निवास स्थल से दूर अंतरराज्यीय या अंतरजिला में फंसे हैं या सीमा लाॅक डाउन के कारण अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्हें चिन्हांकित कर सेवा उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिये राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ द्वारा निर्देश जारी किया गया है।

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