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जिले के एक लाख से अधिक किसानों को मिलेगा राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ, प्रथम किश्त में बांटे जायेंगे 85.66 करोड़ रुपये : राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 21 मई को पूरे प्रदेश में शुभारंभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के एक लाख एक हजार 490 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 85 करोड़ 66 लाख 82 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे। जिले के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 326 करोड़ 35 लाख 50 हजार रुपये कुल चार किश्तों में प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई को दोपहर 12 बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिये इस योजना का शुभारंभ करेंगे। किसानों को यह राशि ऑनलाइन उनके खाते में अंतरित की जायेगी। कार्यक्रम में बिलासपुर के भी जन-प्रतिनिधि, किसान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राही वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने तथा कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने लिए यह महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। इस योजना से न केवल फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के समय पर किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है। इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी।

अंत्योदय राशनकार्ड पर पांच किलो प्रति सदस्य अप्रैल से जून तक अतिरिक्त मिलेगा निःशुल्क चावल :  राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता समूह के राशनकार्डों पर अप्रैल से जून 2020 तक 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह निःशुल्क अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किया गया है। अंत्योदय राशनकार्डों के लिये पूर्व में जारी अतिरिक्त खाद्यान्न के आबंटन में संशोधन कर समस्त अन्त्योदय राशनकार्डों हेतु अप्रैल से जून 2020 तक 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन जारी करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु अप्रैल से जून 2020 के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधित आबंटन जारी किया गया है।

एपीएल राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा एक जून से 10 रुपये प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक : राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए सामान्य एपीएल राशनकार्डधारियों को 1 जून 2020 से 10 रूपये प्रतिकिलो की दर से अधिकतम 2 किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड और   जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माह जून 2020 से एपीएल राशनकार्डधारियों को नमक वितरण के संबंध में आदेश जारी कर दिशानिर्देश दिए हैं।
दिशानिर्देश में उल्लेखित है कि खाद्य संचालनालय द्वारा प्रदेश में वर्तमान में प्रचलित सामान्य एपीएल राशनकार्डों की संख्या के अनुसार नमक का माह जून 2020 हेतु जिलेवार एवं दुकानवार आबंटन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से माह जून 2020 हेतु जारी नमक के  आबंटन का समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 1 जून 2020 से पूर्व भंडारण सुनिश्चित किया जाये। एपीएल राशनकार्डधारियों को 1 जून 2020 से टेबलेट के माध्यम से नमक का वितरण किया जाये तथा टेबलेट के साथ-साथ हितग्राहियों के राशनकार्ड पर भी वितरण नमक की मात्रा एवं मूल्य इंद्राज उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किया जाये। उचित मूल्य दुकानदार के द्वारा नमक के वितरण से संबंधित अभिलेखों यथा स्टाॅक पंजी का संधारण भी अनिवार्य रूप से किया जाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान स्तर पर गठित निगरानी समितियों को एपीएल राशनकार्डधारियों को प्रदाय किए जा रहे नमक की पात्रता तथा इसके उपभोक्ता मूल्य की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाये तथा उचित मूल्य दुकानों पर दीवार लेखन के माध्यम से इसका प्रदर्शन किया जाये। इस संबंध में विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। अनुविभाग एवं विकासखंड स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में इसकी नियमित समीक्षा की जाए। इस नमक के व्यपवर्तन अथवा दुरूपयोग अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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