एडिशनल एसपी ट्रैफिक ने ली पेट्रोल एवं डीजल ऑटो संघ पदाधिकारियों की बैठक

बिलासपुर.जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर ऑटो व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित ढंग से संचालित किए जाने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रोहित बघेल द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) विश्व दीपक त्रिपाठी की उपस्थिति में जिला पेट्रोल एवं डीजल ऑटो संघ के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक स्थानीय यातायात मुख्यालय बिलासपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में ली गई। बैठक में पूर्व के बैठक दिनांक 13/ 7/ 2019 में जारी निर्देश बिंदुओं सहित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का पालन किए जाने ऑटो संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को जानकारी देते हुए कहा गया। जिस पर दोनों ही ऑटो संघ के पदाधिकारियों द्वारा अपनी सहमति दी गई। साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी अध्यक्ष एवं सचिव के माध्यम से संघ के समस्त सदस्यों को लिखित रूप में दे कर तीन दिवस के भीतर कार्यवाही का पालन संबंधी लिखित जानकारी प्रस्तुत किए जाने बताया गया है। जिला सड़क सुरक्षा समिति बिलासपुर द्वारा ऑटो चालकों पेट्रोल एवं डीजल के लिए स्पष्टता निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 7 नवंबर 2019 तक दोनों ही ऑटो संघ के समस्त सदस्य नियमानुसार अपनी ऑटो वाहन का परमिट एवं फिटनेस पूर्ण कराएंइसी क्रम में दिनांक 8 नवंबर 2019 से यातायात पुलिस के प्रमुख पांचू थाना स्तर पर सघन चेकिंग कार्रवाई दौरान ऑटो रिक्शा में परमिट एवं फिटनेस की विशेष जांच कार्रवाई कर बिना परमिट ऑटो संचालन करते पाए जाने पर प्रकरण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 66 ए।वं 56 अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश की कार्रवाई की जावेगी। इसी प्रकार निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे ऑटो चालक जो स्कूली बच्चों का परिवहन कार्य करते हैं वह निर्धारित क्षमता के अनुसार सुरक्षा मापदंडों का पालन करते हुए स्कूली बच्चों का परिवहन कार्य करेंगे। ऑटो रिक्शा में दाहिने और सेफ्टी बार लगाएं जावे ताकि बच्चे अचानक रोड की दिशा से ना उतरे। बैठक में पुराना बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन की यातायात व्यवस्था में ऑटो संघ के चालक सदस्य सहयोग करें ऑटो संघ को इस बात का ध्यान रखने कि कोई भी ऑटो चालक नशे आदि की हालत में वाहन ना चलाएं सभी ऑटो चालक निर्धारित यूनिफार्म धारण कर निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी परिवहन करें। चालक के बाजू में या सवारी पीछे ना लटकाए इससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है आम रास्तों पर ऑटो खड़ी ना करें निर्धारित स्टॉपेज पर ही वाहन रोककर सवारी चढ़ाएं व उतारे। रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा सवारी ऑटो प्रीपेड सिस्टम के माध्यम से ही परिवहन करें ऑटो चालक सवारियों से शालीनता एवं सहरसा से व्यवहार करते हुए ऑटो संघ की सुंदर छवि प्रस्तुत करें। ऑटो चालक सवारियों से अनावश्यक विवाद ना करें संघ के सभी सदस्य ऑटो चालक अपनी वाहन में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करने के साथ बॉडी पर वाहन चालक तथा मालिक का नाम व मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करावे यदि किसी भी यात्री का कोई सामान बैग आदि ऑटो रिक्शा में छूट जाता है तो संबंधित ऑटो चालक उक्त सामान को यातायात मुख्यालय में पूरी जानकारी सहित जमा कराएगा ताकि सामान्य स्वामी को यातायात पुलिस द्वारा पहल कर उसका सामान वापस कराया जा सके, जिससे ऑटो चालकों के प्रति आम जनता में एक स्वच्छ छवि बन सके। विदित हो कि आगामी 8 नवंबर 2019 से बिलासपुर के पांचों यातायात थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो वाहनों की सघन जांच कार्यवाही की जावेगी।

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