एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

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सागर. न्यायालय मनोज कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर, के न्यायालय नें एसिड अटैक करने वाले आरोपीगण ब्रजलाल पिता परमूलाल अहिरवार उम्र 71 साल एवं देवेन्द्र पिता ब्रजलाल अहिरवार उम्र 28 साल दोनों निवासी भगतसिंह वार्ड थाना मोतीनगर, जयन्ती पत्नि दीपक अहिरवार उम्र 33 साल निवासी भूतेष्वर वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर म.प्र. को न्यायालय ने धारा 326(ए) भादवि में दोष सिद्ध पाते हुए तीनों आरोपीगण को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कुमार कटारे ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना मोतीनगर मे धारा 326ए, 294, 506 भादवि के तहत आरोपी ब्रजलाल अहिरवार, जयंती अहिरवार एवं देवेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध दर्ज कराया कि उक्त आरोपीगण द्वारा उसे गंदी-गंदी गालियां दी गयी और आरोपी ब्रजालाल के कहने पर जंयती एवं देवेन्द्र के द्वारा तेजाब(एसिड) उसके उपर फेंका गया फरियादी के घूम जाने से तेजाब उसके शरीर पर गिरा तभी उसकी बहन एवं मां उसे बचाने आई तो फरियादी की बहन पर भी तेजाब फेंका। जिससे उसके शरीर पर फफोले पड़ गए आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं उसकी मां के साथ मारपीट भी की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना मोतीनगर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया अभियोजन ने विचारण मे अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया न्यायालय में फरियादी को 10 प्रतिषत और उसकी बहन को 5 प्रतिषत एसिड बर्न होना पाया गया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री जंयती बाई को धारा 326ए(2 काउंट) के लिए दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से एवं आरोपी देवेन्द्र तथा ब्रजलाल को 326ए/34 (2 काउंट) 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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