कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने किया क्वॉरेंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण

बलरामपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं नियंत्रण हेतु प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां तथा उपाय किये जा रहे हैं। जिले में बाहर प्रवास पर गये व्यक्तियों, श्रमिकों की जानकारी एकत्र कर उन्हें क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है तथा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत आगामी 14 दिनों के लिए घर पर ही रहने के निर्देश दिये गये हैं। क्वॉरेंटाइन सेंटर में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य परीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर  संजीव कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक  टी.आर. कोसिमा ने विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदारों भी क्वॉरेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर  संजीव कुमार झा ने विकासखण्ड कुसमी एवं रामचन्द्रपुर के विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चटनिया स्थित बालक आश्रम पहुंचकर सेंटर के प्रभारी से क्वॉरेंटाइन सेंटर में की गई व्यवस्थाओं तथा रह रहे व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि क्वॉरेंटाइन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों के जरूरतों का ध्यान रखा जाए। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं तथा बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाए। सेंटर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी संधारित की जाए। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्या हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जाए। इसी क्रम में रामचन्द्रपुर के भवंरमाल तथा जामवंतपुर के क्वॉरेटाइन सेंटरों का निरीक्षण वस्तु-स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर प्रभारियों को नियमानुसार समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बताया कि सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर शासन के गाइड लाईन के अनुसार बनाये गये हैं तथा सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री टी.आर. कोसिमा ने पुलिस कर्मियों को क्वॉरेंटाइन सेंटर के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा। कोई भी व्यक्ति क्वॉरेंटाइन सेंटर के लिए बनाये गये नियमावली का उल्लंघन न करे तथा कोरोना वायरस के बचाव के सभी नियमो का पूर्णतः पालन करें। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें। हमेंशा मास्क का उपयोग करें तथा बार-बार साबुन से हाथ धोंए और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। संकट की इस घड़ी में सभी प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं बचाव में सफलता प्राप्त हो।
क्वॉरेंटाईन सेंटर हेतु डी.ए.व्ही. स्कूल भवन का अधिग्रहण : स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के पीड़ित से सम्पर्क तथा संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए। जिले के सीमावर्ती प्रांतों में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित मामले पाये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए वाड्रफनगर अनुभाग के अन्तर्गत डी.ए.व्ही. मुख्य मंत्री पब्लिक स्कूल भवन प्रेमनगर को क्वारेंन्टीन सेन्टर हेतु अधिग्रहित किया गया है। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 की धारा 14 के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश की उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आयेगा।

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