June 17, 2020
कलेक्टर ने ‘रोका-छेका’ व्यवस्था लागू करने दिये आवश्यक निर्देश
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. ग्राम पंचायत सीमा के भीतर गौठान के अंतर्गत 19 जून 2020 को विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। जिसमें धान की फसल को चराई से बचाने के लिये मवेशियों का खुले में चरना प्रतिबंधित करने हेतु ’रोका छेका’ की व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था करने से अन्य फसल लिये जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस संबंध में कलेक्टर ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया है कि सरपंच, पंच, जनप्रतिनिधि तथा ग्राम के गणमान्य नागरिक/ग्रामवासी और चरवाहे मिलकर 19 जून 2020 तक ग्राम में ‘रोका छेका‘ की व्यवस्था लागू करने बाबत् निर्णय लेते हुए उक्त व्यवस्था को लागू करें, ताकि गौठान का सदुपयोग सुनिश्चित हो। ‘रोका छेका‘ व्यवस्था लागू करने के पश्चात् 19 जून को गौठान में उत्पादित कम्पोष्ट खाद का वितरण, गौठान से संबंधित स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शन, गौठानों में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, गौठान ग्राम में पशुपालन/मछली पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु शिविर, कृषि, पशुपालन, मछली पालन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ प्रदाय तथा गौठान में पैरा संग्रहण एवं भण्डारण हेतु मुहिम चलाने जैसे कार्यक्रम/गतिविधियों का संचालन किया जाना है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने राजस्व अधिकारियों को रोका-छेका के दौरान कोविड-19 से संबंधित शासन के निर्देंशों का अनिवार्यतः पालन करने को कहा है।