कालोनी के नाम पर खेत में अवैध रूप से प्लाट काटकर बैचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा जफर खान द्वारा अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा जिला बड़वानी कि धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 07.08.2012 से 17.12.2020 तक की है। आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल ने देवदर्शन कॉलोनी सेंधवा में कॉलोनी वासियों को आवश्यक मूलभूल सुविधाए उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर प्लॉट विक्रय किये थे। आरोपी ने कॉलोनी वासियों को बिजली, पानी आदि की सुविधाएॅ नहीं दी जिससे कॉलोनी वासियों बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आरोपी अपने द्वारा दिये गये आश्वासन से भी वह मुकर गया तथा कॉलोनी वासियों के साथ धोखाधड़ी कर उनके साथ छल किया गया है आरोपी महेन्द्र द्वारा विक्रय की गई रजिस्ट्रियों में भी कॉलोनी का नाम दर्ज नहीं किया गया है तथा कृषि भूमियों का विक्रय किया गया है जिससे कॉलोनी वासियों द्वारा बनाए गए मकान अवैध कालोनी में बनाए गए प्रतीत होते हैै।

समस्त कॉलोनीवासियों ने आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल के खिलाफ थाना सेंधवा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।आरोपी गुल मोहम्मद पिता पीर मोहम्मद पहले से ही जेल में है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

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