किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी जेकेश पिता सीका उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भखड़ा, जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2) (च), 376 (2) (आई) ,376 (2) एन, 342/34, 506 भादवि एवं 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.05.2020 को पीडि़ता करीब प्रातः 04ः00 बजे के लगभग घर से बाहर निकली तभी अचानक आरोपी जेकेश और उसका साथी आया और पीडि़ता का मुंह दबाकर पीडि़ता को उठाकर घर से थोड़़ी दूर ले गये और आरोपी के साथी की मोटर साईकिल पर जबरदस्ती बैठाकर किसी पास के जंगल के सुने मकान में ले गये और पीडि़ता को कमरे में बंद कर दिया और उसका साथी वहॉ से चला गया। आरोपी जेकेश ने पीडि़ता को दो दिन तक शादी का व पत्नी बनाने का दबाव बनाया और पीडिता के साथ दो तीन दिन तक सुने मकान में दुष्कर्म करता रहा। पिरजनों के तलाश करने पर पीडि़ता का पता चला कि आरोपी जेकेश पीडि़ता को कही भगाकर ले गया है पीडि़ता और आरोपी जेकेश को परिवार वाले पकड़कर लाये। पीडि़ता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई परिवार वालो ने थाना पानसेमल में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।