किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 20.05.2020 को आरोपी अखीराज पीडि़ता को बहला-फुसलाकर व शादी का झॉसा देकर घर से भगाकर रानीपूरा के एक सुने मकान में ले गया और दो रात तक पीडि़ता के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करता रहा। आरोपी पहले भी पिछले कई दिनों से पीडि़ता के साथ जबरदस्ती शादी का दबाव बनाता रहता था आरोपी अखीराज व पीडि़ता को परिवारजनों के तलाश करने पर पीडि़ता का पता चला कि आरोपी अखीराज पीडि़ता को कही भगाकर ले गया है पीडि़ता ने अपने माता पिता को पुरी घटना बताई परिवार वालो ने थाना खेतिया में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमति इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल।