कुल्हाडी से गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण रूप सींग पिता पुनु सौंर उम्र 40 साल एवं श्रीमती गेंदा रानी पति रूप सींग सौंर उम्र 38 साल निवासी खडे़रा बेलखादर थाना बहेरिया जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 324, 294, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान धारा 326 भादवि का इजाफा किया गया है। आरोपीगण द्वारा फरियादी को कुल्हाडी से अगूंठे पर मारना बताया है जिसके कारण गंभीर प्रकृति की चोट कारित हुई है। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपीगण साक्षीगण को डराने धमका सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण रूपसींग एवं गेंदारानी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।