कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा छल करने वाले आरोपी को भेजा जेल

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि फरियादी श्यामलाल सिंह द्वारा इस आशय की रिपोर्ट थाना मोहनगढ़ में की, कि सुरेश यादव ने छलपूर्वक वाहनों के एवज में पैसा जमा करवाकर दो वाहन छीन लिए, तथा वाहनों के संबंध इकरारनामा जो स्टाम्प पत्र पर किया गया था, उसे खुर्द-बुर्द कर आरोपी द्वारा दोनों वाहनों का पंजीकृत स्वामी स्वयं को बताया। इस प्रकार आरोपी द्वारा दस्तावेजों की कूटरचना कर अमानत में खयानत की गई। उक्त घटना के आधार पर मोहनगढ़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 418/2020 अंतर्गत धारा 406, 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी ने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी सुरेश यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया एवं उसे जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।