कोरोना काल में चुनाव के लिए EC ने जारी की नई गाइडलाइंस, जानें क्या हैं नए प्रावधान
नई दिल्ली. चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के मद्देनजर आने वाले विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की. इसमें उम्मीदवारों का ऑनलाइन नॉमिनेशन, चुनाव अधिकारियों के लिए PPE किट और पोस्टल बैलेट की सुविधा के विस्तार का प्रावधान किया गया है.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन करना होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को इलेक्शन से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करने के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा.
चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस के अनुसार पोस्टल बैलेट की सुविधा अब दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए भी होगी. इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना संदिग्ध लोगों को भी पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी गई है.
चुनावी इतिहास में पहली बार उम्मीदवारों को सिक्योरिटी मनी को भी ऑनलाइन जमा करना होगा. वोटिंग के दौरान सैनिटाइजर, मास्क के साथ-साथ चुनाव अधिकारियों के लिए PPE किट का प्रावधान भी किया गया है.
इसके अलावा कैंडिडेट के साथ नॉमिनेशन और प्रचार के दौरान लिमिटेड लोग और गाड़ियां ही रह सकेंगी. हर राज्य में जिला स्तर पर कोविड से जुड़े नोडल अधिकारियों से तालमेल के साथ काम करना होगा.