कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज पर सरकार ने अपनाया कड़ा रुख, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी


नई दिल्ली. केंद्र सरकार (central government) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर अफवाह फैलाने और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज डालने वालों के लिए सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है. सरकार ने कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. बुधवार (1 अप्रैल) सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को निर्देश दिया है कि वह पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वाह करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या अपुष्ट खबरें का प्रचार और प्रसार न हो पाए.

सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि शहरों से बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों का पलायन फेक न्यूज और अपुष्ट खबरों की वजह से हुआ है, जिसमें बार-बार कहा जा रहा था कि देश में लॉकडाउन तीन महीने के लागू किया गया है. अदालत ने साफ-साफ कहा कि इस तरह की खबरों पर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे सकते, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे लोगों को असहनीय पीड़ा हुई , यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई.

सुप्रीम कोर्ट ने मजदूराकें के पलायन से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान अपने आदेश में साफ किया है कि वो इस महामारी के बारे में विचार-विमर्श करने से किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इस महामारी में सरकार द्वारा जारी की गई सूचना को ही प्रसारित किया जाए.

इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया फ्लेटफार्म को इस बारे में एक एवडाइजरी जारी की थी . सरकार ने एडवाइजरी में कहा था कि अपने प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वे उचित कदम उठाएं. फेसबुक, गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब, ट्विटर, टिक-टॉक और शेयरचैट जैसी शीर्ष सोशल मीडिया कंपनियों को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म को इस बाबत सैनिटाइज (साफ) करें.

एडवाइजरी में कहा गया है, “कोरोनावायरस का प्रकोप अब वैश्विक चिंता का विषय बन गया है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि गलत सूचना के प्रसार और वायरस से संबंधित गलत डेटा साझा करने का एक चलन बन गया है, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो रही है.”

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