May 27, 2020
कोविड-19 पॉजीटिव पाये गये क्षेत्र को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी.नॉवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण काल के दौरान जिले से संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल, जांच हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें जिले के तहसील वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत बलंगी के क्वारेंटीन सेंटर प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने पर 500 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार तहसील कुसमी अन्तर्गत प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रामनगर में एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने पर 200 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं तहसील राजपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत रनहत के क्वारेंटीन सेंटर कन्या आश्रम में भी एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर 100 मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने कंटेनमेंट जोन में दायित्व निर्वहन करने संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जिन्हें आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। घोषित किये गए क्षेत्र में आम नागरिकों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा उनके निर्देशन में तहसीलदार की भी नियुक्ति की गई है।
कन्टेन्मेंट जोन के अन्तर्गत समस्त दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्ही भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंध होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैंपल जांच आदि की कार्यवाही की जाएगी। एक्टिव सर्विलांस टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा मास्क इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जोन में प्रवेश एवं निकास हेतु बैरिकेटिंग व्यवस्था कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जाएगी।