क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, नहीं मिलेगी जमानत


नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (Agusta Westland Case) मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल (Christian Michel) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल को जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया है. मिशेल ने जमानत याचिका में कहा था कि उसकी उम्र 59 साल है और उसे जेल में कोरोना के संक्रमण का खतरा है. कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है. मिशेल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी उसकी अंतरिम जमानत अर्जी ठुकरा चुका है. क्रिश्चियन मिशेल ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि कोविड-19 के चलते उसे जमानत दी जानी चाहिए. हाईकोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की याचिका पर सुनवाई के बाद आरोपी को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा था.  मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसका स्वास्थ्य पहले से ही खराब है. ऐसे में उसे किसी दूसरे कैदी के मुकाबले कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है. लिहाजा उसे जमानत दी जाए.

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