क्वारेंटाईन सेंटरों हेतु विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दौरान जिले में अन्य राज्य/जिले से वापस आ रहे मजदूरों को कोरोना प्रोटोकाॅल के तहत् 14 दिवस का ग्राम पंचायतों में बनाए गए क्वारंटाईन सेंटरों में क्वारंटाईन किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक जनपद पंचायत में ग्राम पंचायत वार बनाए गए क्वारंटाईन सेंटरों के लिए जोन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत् नियुक्त जोन अधिकारियों को उन्हें सौंपे गये क्वारेंटाईन सेंटरों के लिए विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्ति किया गया है। नियुक्त सभी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में सौंपे गये दायित्व के अनुसार उनके क्षेत्र अन्तर्गत समस्त क्वारेंटाईन सेंटर का सतत् रूप से निरीक्षण कर आवश्यकतानुरूप व्यवस्थाओं तथा ग्राम अन्तर्गत क्षेत्रों में होम आईसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की माॅनिटरिंग व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे। निगरानी एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संकुल प्रभारी, सचिव तथा वरिष्ठ कार्यालयों से समन्वय करेंगे।

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