गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन रैकवार निवासी बाजार वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी चंदन रैकवार के द्वारा आहत/फरियादी के उपर बड़ी निर्दयता से गर्म दूध डालकर उसे जख्मी कर गंभीर चोट कारित की। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307, 326(ए), 506 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन रैकवार का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।