गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

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सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन पिता लटौरी पटैल उम्र 34 साल निवासी बागराज वार्ड जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से पैरवी सहा. लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका जैन ने की। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.11.2017 को शांम करीब 06 बजे फरियादी साइकिल की दुकान पर बैठा था। आरोपी का लडका वहां पर साइकिल चला रहा था उसे वहां साइकिल चलाने से मना किया तो लडका अपने घर चला गया, थोडी देर बाद आरोपी लखन पटेल आया और उसने साइकिल की दुकान से लीवर उठा कर फरियादी को मारा जिससे फरियादी को चोट कारित हुई। फरियादी को 108 वाहन से बी.एम.सी. अस्पताल इलाज हेतु चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में दर्ज कराई गयी। उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत की प्रीएमएलसी रिपोर्ट व एक्सरे संलग्न किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियेाग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामले में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया जिसमें आरोपी लखन पटेल को धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

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