गोली से महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को क्षतिग्रस्‍त करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त

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शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी  भूपेन्‍द्र पिता गोपालसिंह राठौड उम्र 38 वर्ष निवासी निलकंठेश्‍वर कालोनी शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/09/2020 को फरियादी सिस्‍टर मेबल शाम 05 बजे चर्च के अंदर साफ सफाई कर रही थी। चिल्‍लाचोट की आवाज पर बाहर आकर देखा तो दीप्‍ती कान्‍वेंट स्‍कूल के प्रांगण में माली कामिल को मॉ बहन की अश्‍लील गालिया आरोपी भूपेन्‍द्र दे रहा था। आरोपी ने उसे बोला की फादर को बुला नही तो तुझे जान से मार दुंगा। भूपेन्‍द्र ने अपने कंधे पर टंगी बंदुक निकालकर धर्म को अपमानित करने के आशय से स्‍कूल परिसर में लगी महात्‍मा संत पोल की मूर्ति को गोली मारकर क्षतिग्रस्‍त कर दी । फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की।  आरोपी को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। आरोपी का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।

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