गौमांस का विक्रय करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शाहनबाज एवं अल्ताफ दोनों निवासी जिला मुजफ्फर नगर उ0प्र0 का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.10.2020 थाना पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि रामवार्ड बीना में आरोपिया सूफिया खां के घर मेें गौमांस रखा है सूचना कि तश्दीक हेतु एसडीओपी बीना से सर्च वारंट प्राप्त कर हमराह पुलिस स्टॉफ को लेकर बड़ी बजरिया रामवार्ड आरोपिया सूफिया खां के घर पहुुंची और घर के अंदर की तलाशी ली आरोपिया सूफिया खां के घर के अंदर आरोपी मोहम्मद अल्ताफ एवं आरोपी मोहम्मद शाहनवाज मौजूद थे जिनके पास से 2-2 किलोग्राम गौमांस जप्त किया एवं सूफियां खां के कब्जे के नापतौल के तराजू वांट लकड़ी का ठिया सहित 6 किलोग्राम लगभग गौमांस जप्त किया गया आरोपी मोहम्मद अल्ताफ एवं आरोपी मोहम्मद शाहनवाज ने जिला मुजफ्फर नगर उ.प्र. का होना बताया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें खुरई जेल भेजा गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण शाहनबाज एवं अल्ताफ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।