गौमांस रखने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी सुफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 29.10.2020 थाना पुलिस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि रामवार्ड बीना में आरोपिया सूफिया खां के घर में गौमांस रखा है सूचना की तस्दीक हेतु एसडीओपी बीना से सर्च बारंट प्राप्त कर उप निरी. हमराह स्टाफ के साथ बडी बजरिया रामवार्ड आरोपिया सोफिया खां के घर पहुची और घर के अंदर की तलासी ली तो आरोपी मुहम्मद अल्ताफ एवं मु. शाहनबाज मौजूद थे जिनके पास से दो-दो किलो गौमांस जप्त किया एवं सोफिया खां के कब्जे से नाप तौल के तराजू बांट एवं 06 किलो लगभग गौमांस जप्त किया गया। आरोपी मु.अल्ताफ एवं मु. शाहनबाज ने जिला मुजफ्फर नगर उ.प्र. का होना बताया। आरोपी के विरूद्व धारा 4,5,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सूफिया खां, शाहनबाज, अल्ताफ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।