गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण भेजे गए जेल

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बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर निर्भय कुमार सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध रूप से वद्य हेतु गौवंश का परिवहन करने पर आरोपीगण दोलत पिता रणजित बंजारा एवं संतोष पिता भॅंवरसिंह निवासी भटगवला को गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 05.01.2021 को जुलवानिया ए.बी रोड पर भ्रमण करते सयम पुलिस अधिकारियों को मुखबीर से सूचना मिली थी कि पिकअप क्रमांक एम.पी 10 जी 0347 में मवेशी भरकर वद्य हेतु महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस हमराह फोर्स लेकर एबी. रौड़ लिंगवा फाटे पर पहुँचे। कुछ देर बाद ठीकरी रोड़ तरफ से एक पिकअप क्रमांक एम.पी 10 जी 0347 का आते दिखा। जिसको रोकन पर ड्राईवर कुछ दूरी पर अपने पिकअप वाहन को खड़ा कर उतर कर खेतों की ओर भाग गया। पिकअप वाहन को चेक करने पर 06 नग गौवंश को निर्दयतापूर्वक, बर्बरतापूर्वक, कू्ररतापूर्वक अमानवीय तरीके से पैरो व मुॅह बाधकर ठूस ठूस कर भरकर वद्य हेतु माहाराष्ट्र तरफ उक्त पिकअप में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा उक्त वाहन व गौवंश को जप्त कर आरोपी चालक के विरूद्ध थाना जुलवानिया द्वारा गौवंश अधिनियम कि धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंष अधिनियम 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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