ग्राम पंचायतों के गठन हेतु परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने दिशा निर्देश जारी

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को पत्र प्रेषित कर आगामी दिसंबर-जनवरी 2019-20 में संभावित त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों के गठन हेतु एवं परिसीमन प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगरीय निकाय से लगे हुए ग्रामों को नगरीय निकाय में सम्मिलित कर लिया गया हो। नगरीय निकाय से ग्रामों/ग्राम पंचायत को पृथक किया गया हो। भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमाओं का परिवर्तन मुख्यालय का स्थापन किये जाने पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किन्हीं कारणों से वर्ष 2014-15 के आम निर्वाचन के समय परिसीमन में छूटने के कारण ग्राम पंचायत का गठन नहीं होने की स्थिति मंे ग्राम पंचायत का गठन किया जाना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी उक्ताशय के पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत गठन हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार माना जायेगा। प्रस्तावित ग्राम की जनसंख्या कम से कम 1000 हो। पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत मुख्यालय को यथावत् रखा जाए। जहां नवीन ग्राम अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित हो, तो वहां ऐसे ग्रामों की आबादी एवं वहां पर उपलब्ध अधोसंरचना का ध्यान रखा जाए। दो ग्रामों को मिलाकर नवीन ग्राम पंचायत का गठन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि दोनों ग्राम आपस में लगे हों। मुख्यालय ग्राम से आश्रित ग्रामों की दूरी कम से कम हो। किसी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम में जाने के लिये अन्य ग्राम पंचायत के मुख्यालय या आश्रित ग्राम को पार करने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। ध्यान देने योग्य यह है कि ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम का पटवारी हल्का नम्बर एक ही हो, साथ ही मुख्यालय से न्यूनतम दूरी के सिद्धांत को बनाये रखना आवश्यक होगा। ग्रामों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करते समय नदी, नाले, पठार, पहाड़ आदि का भी ध्यान रखा जाये, ताकि मुख्यालय ग्राम से आश्रित ग्राम के व्यक्तियों को ग्राम पंचायत मुख्यालय में जीवंत सम्पर्क बनाने में असुविधा, कठिनाईयां उत्पन्न न हो, दुर्गम/सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार करते समय जनसंख्या पर युक्तियुक्त रूप से विचार किया जाये। विद्यमान ग्राम पंचायत जो अधिसूचित है, उसको जनपद पंचायत स्तर के नजरी नक्शा पर दर्शाया जाए तथा दूसरा अन्य नजरी नक्शा प्रस्तावित ग्राम पंचायतों के लिये तैयार किया जाए, जिसमें मुख्यालय ग्राम सहित सम्मिलित ग्राम भी दर्शित हो। उपर्युक्त निर्देशों का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

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