घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर ने आरोपीगण अनूप दांगी, नीेलेन्द्र दांगी, अभिषेक दांगी, सोनू शर्मा एवं मोनू शर्मा निवासी जैतपुर थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2020 को रात मे अज्ञात चोरों द्वारा फरियादी के खलिहान में बने मकान का ताला तोड़कर उसमें रखी धान की 06 बोरी कीमत 4000 रूपये, 02 बोरी मूंग की कीमत 6000 रूपये की चोरी की गयी। उक्त घटना के 6-7 दिन पहले भी अज्ञात चोर खलिहान के मकान से रात में ताला तोड़कर 10000 रूपये का 12 बोरी गेहू चुराकर ले गये थे। पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 457,380 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण अनूप दांगी, नीेलेन्द्र दांगी, अभिषेक दांगी, सोनू शर्मा एवं मोनू शर्मा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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