घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय- सुश्री साक्षी मसीह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल साहू निवासी भैंसा थाना केन्ट जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि दिनांक 09.02.2021 को रात करीब 09ः00 बजे फरियादिया घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त अनिल साहू उसके घर कें अंदर घुस गया और बुरी नियत से फरियादिया को पकड़ लिया तो फरियादिया चिल्लाई और बाहर की तरफ निकलने लगी तो अभियुक्त ने लाठी से मारपीट की जिससे उसे चोट कारित हुई। फरियादिया के चिल्लाने की आवाज से फरियादिया के पति आ गया, अभियुक्त ने उसके साथ भी मारपीट की और रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देने की धमकी दी। फरियादिया के उक्त आवेदन पर अपराध दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल साहू का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

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