घर में घुसकर नाबालिग से छेडछाड करने और धमकी देने वाला आरोपी पहुँचा जेल, जमानत निरस्‍त

File Photo

भोपाल.अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय  में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा  भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए  विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव  ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्‍त अपराध महिलाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्‍त जमानत माननीय न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर आरोपी ओम को जेल भेज दिया गया।

एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि  दिनांक 13.09.2020 को अभियोक्‍त्री उम्र 17 साल द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि  आज शाम 7 बजे जब पीडिता की मॉं छत पर थी, तब आरोपी अंकित मालवीय पीडिता के घर में घुस गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया। पीडिता के चिल्‍लाने पर आरोपी अंकित मालवीय ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। पीडिता की आवाज सुनकर उसकी मॉं नीचे आई तो आरोपी अंकित घर से भाग गया, फिर उक्‍त बात पीडिता ने अपनी मॉं को बताई।
उक्‍त सूचना के आधार पर थाना स्‍टेशन बजरिया की पुलिस द्वारा अपराध क्र. 417/2020 अंतर्गत धारा 354क, 456, 506 भादवि एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!