घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र अहिरवार ग्राम करोंदा भानगढ, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने थाना भानगढ़ में आवदेन प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.05.2020 को रात में घर के छत पर अपने बच्चों के साथ सो रही थी, रात करीब 01 बजे अभियुक्त जितेन्द्र अहिरवार उसकी छत पर आया और बुरी नियत से उसका पैर पकडा तो अभियोक्त्री की नीद खुल गयी और वह चिल्लाने लगी तो परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गये, अभियुक्त जितेन्द्र वहां से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जीतेन्द्र अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।