घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 30.08.2015 को रात्रि 9:30 बजे फरियादी देवसिंह यादव और फरियादी का पिता, लड़का अवधेश, बब्बा रतिराम, मझला भाई जगत सिंह, छोटा भाई नीलू, चचेरा भाई सूरज सिंह अपने घर से चाचा वृंदावन यादव के यहां रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में खाना खाने गए थे। सभी लोग अंदर चले गए और फरियादी दरवाजे पर खड़ा हो गया उसी समय हार-खेत से उसका चचेरा भाई विशाल मोटरसाइकिल से जैसे ही घर आया तो आरोपीगण ने पुरानी बुराई पर से 12 बोर की बंदूक की बट, लोहांगी, लाठी से मारपीट करने लगे। उक्त अपराध की सूचना पर जतारा थाने में अपराध क्रमांक 268/2015 अंतर्गत धारा 147,148, 149, 323, 336, 452, 506बी भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज दिनांक 14.12.2020 को माननीय न्यायालय टीकमगढ़ द्वारा संपूर्ण विचारण पश्चात् आरोपीगण मुलायम पिता मलखान यादव उम्र 56 वर्ष, नवल उर्फ नवलकिशोर पिता स्व. दयाराम उम्र 38 वर्ष, कैलाश पिता बालाराम यादव उम्र 45 वर्ष रवीन्द्र उर्फ रब्बू पिता मुलायम यादव उम्र 25 वर्ष, राघवेन्द्र पिता कमलापत यादव उम्र 23 वर्ष ,बाबूलाल उर्फ अमरसिंह पिता मलखान यादव उम्र 47 वर्ष ,कमलापत पिता मलखान यादव उम्र 48 वर्ष ,बृजेन्द्र पिता कमलापत यादव उम्र 24 वर्ष सभी आरोपीगण निवासी ग्राम वैरवार, थाना जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को धारा 148 एवं 324/149 भादवि में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदण्ड और 325/149 एवं 459/149 भादवि में चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त क्रॉस केस थाना जतारा के अपराध क्रमांक 269/2015 अंतर्गत धारा 147,148, 149, 323, 336 325, 506बी भादवि के तहत दर्ज किया गया था उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों ने एक ही समय व स्थान पर घातक हथियारों से मारपीट हुई थी। उक्त प्रकरण में भी निर्णयानुसार सभी आरोपीगण देवसिंह पिता रामकिशोर यादव, वृंदावन पिता बैजनाथ यादव ,जगत पिता रामकिशोर यादव विशाल पिता रामस्वरूप यादव, नीलू पिता दयाराम यादव, अमरसिंह पिता रामस्वरूप यादव, राममिलन पिता रामकिशोर यादव सभी आरोपीगण निवासी ग्राम वैरवार, थाना जतारा जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) को धारा 147 भादवि में दो वर्ष 323/149 भादवि में एक वर्ष एवं 325/149 भादवि के अपराध में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।