घर में घुसकर मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपीगण छोटू उर्फ प्रियंक पिता राकेश श्रीवास्तव उम्र 22 साल, सुरेश पिता बाबूलाल पाल उम्र 31 साल तथा गोलू उर्फ प्रशांत पिता राकेश पटेल उम्र 18 साल सभी निवासी ग्राम रामनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के घर में घुसकर मारपीट की गयी जिससे उसे चोट कारित हुई एवं छेड़छाड़ भी की गयी। उक्त कृत्य पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 323, 294, 506, 336, 34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान धारा 354 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण छोटू, गोलू एवं सुरेश का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।