घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अंशुल पिता गोवर्धन अहिरवार उम्र 23 साल निवासी ग्राम पार थाना आगासौद जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता,बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया जोकि अपनी दीदी-जीजा के यहां गई थी। दिनांक 28.10.2020 को दीदी, जीजा काम पर गये थे और जीजा का मोबाइल घर पर छूट गया था। दोपहर करीब 12:30 बजे आरोपी अंशुल आया और बोला कि मोबाइल दे दो तुम्हारे जीजा ने मंगाया है। फरियादिया ने बताया कि थोड़ी देर से मोबाइल देते है बात कर लेने दो। आरोपी फरियादिया के पीछे उसके घर मे घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा फरियादिया चिल्लाई तो उसे धक्का देकर भाग गया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो देख लेगा। उक्त घटना फरियादिया ने अपने जीजा को बताई और दीदी जीजा के साथ थाना आगासौद में उपस्थित होकर लेखीय आवेदन दिया। थाना आगासौद ने प्रकरण अंतर्गत धारा 452, 354, 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अंशुल अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर उप जेल खुरई भेज दिया गया।