चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी रोहित लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी ने पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2021 को रात 08ः15 बजे फरियादी घर पर था तक उसका लडका उत्कर्ष उर्फ गोलू घर पहुचा जिसके सिर में चोट थी और खून बह रहा था। तब उसने अपने पुत्र से चोट के संबंध में पूछा तो उत्कर्ष ने बताया कि जब वह घर आ रहा था तो रास्ते में रोहित लोधी, पल्टू लोधी, अतुल पटेल तथा शुभम चौरसिया ने रास्ता रोक लिया, उत्कर्ष वहां रूका तो अभियुक्तगण शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पीडित ने पैसे देने से मना कर दिया तो चारो अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे एवं अभियुक्त रोहित ने चाकू मारा जिससे उसे चोट कारित हुयी एवं अभियुक्तगण ने जान से खत्म करने की धमकी दी।
उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना देवरी में दर्ज कराई। घटना की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रोहित लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोहित लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।