चाकू से मारपीट करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल

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सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण आनंद पिता दशरथ अहिरवार उम्र 22 साल, दीपक पिता कैलाश अहिरवार उम्र 20 साल एवं रामू उर्फ रामप्रसाद पिता धन्ना लाल अहिरवार उम्र 23 साल सभी निवासी गांधीवार्ड बीना, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडित राहुल की दिनांक 24.10.2020 के रात्रि मे दोस्त के घर पर जन्मदिन पार्टी में मुहल्ले के आनंद अहिरवार, दीपक अहिरवार एवं रामू अहिरवार से बहस हो गयी थी। उसी बात पर से आहत राहुल को रास्ते में रोक कर आरोपी आनंद अहिरवार, दीपक अहिरवार एवं रामू अहिरवार गांलिया देने लगे। राहुल ने गाली देने से मना किया तो आनंद ने जेब से चाकू निकालकर चाकू से मारपीट की जो आहत राहुल को पीठ में लगी एवं दीपक और रामू ने डंडे से मारपीट की जिससे आहत को चोट कारित हुयी। मौके पर राहुल के परिवार के अन्य लोग आ गये जिन्होेने बीच बचाव किया।
आरोपीगण जान से मारने की घमकी देकर भाग गयें। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बीना में दर्ज कराई गयी जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण आनंद अहिरवार, दीपक अहिरवार एवं रामू अहिरवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।

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