छल करने वाले आरोपी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार

शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी कुमेर सिंह पिता उमराव सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी कृष्णानगर कॉलोनी शुजालपुर मण्डी का दिनांक 15/10/2020 से 20/10/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/07/2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर आवेदक गोपीलाल सुर्यवंशी ने एक लेखीय शिकायती आवेदन पत्र आरोपी कुमेरसिंह के विरूद्ध दिया की मुझे व प्रभुलाल, जगदीश चंद्र, बाबूलाल, दिनेश, श्यामुबाई, को फोन लगाकर कहा की सी एन सी इण्डिया माईक्रों फाईनेंस प्रोजेक्ट कम्पनी जिसका हेड आफिस भीलखेडी रोड गल्ला मण्डी के पास शुजालपुर में स्थित है, के द्वारा बेरोजगार लोगों के साथ कम्पनी वेस पर कम्पनी में काम करने का प्रस्ताव दिया गया है। हमें कहा गया की आप हमारी कम्पनी से जुड जाओं और इसमें पैसे निवेश करों साथ ही आप इस कम्पनी के कर्मचारी अर्थात एजेण्ट के रूप में कम्पनी के साथ काम करों हमारी कम्पनी ईमानदार व प्रतिष्ठित लोगों की है, यदि आप काम करते हो तो आपको रोजगार भी मिलेगा। जो लोग कम्पनी में पैसा निवेश करेगें उनकी धनराशि 5 साल में दोगुनी हो जावेगी। इस प्रकार हमने उक्त कम्पनी पर भरौसा कर लिया व इस कम्पनी में स्वंय हमने निवेश किया व अपने रिश्तेदारों को भी पैसे निवेश करने हेतु प्रेरित किया। इस प्रकार हमने व हमारे रिश्तेदारों ने उक्त कम्पनी में 27 लाख रूपये जमा करें, और निवेश कर दिया। यहां की उक्त कम्पनी में पैसा जमा कराने की समयावधि पूरी होने पर जब हम और अन्य लोग उक्त कम्पनी में अपनी राशि लेने गये तो आरोपी कुमेरसिंह नहीं मिला। इस प्रकार आरोपी कुमेर ने हमारे साथ धोकाधडी कर छल कपट किया। लेखीय आवेदन के आधार पर थाना शुजालपुर मण्डी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी का दिनांक 15/10/2020 से 20/10/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।