छल के आरोपीगण को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी मनीष प्रताप सिंह तोमर निवासी विनोदकुंज तिगैला, टीकमगढ़ ने थाना में उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अशोक यादव एवं उसकी पत्नि एवं एक अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध वर्ष 2014 में किसी अन्‍य व्‍यक्ति को परमलाल कुशवाहा बताकर भूमि खसरा नंबर 12 रकवा 2.108 हेक्‍टेयर उसके हिस्‍से की मऊघाट मौजा की भूमि में से उसके हिस्‍से की 0.843 आरे भूमि रजिस्‍ट्री करते हुए कूटरचित दस्‍तावेजों के आधार पर अज्ञात व्‍यक्ति को परमलाल कुशवाहा बताकर कर दी है। अशोक यादव द्वारा स्‍वयं उस अज्ञात व्‍यक्ति की पहचान परमलाल कुशवाहा के रूप में करते हुए फर्जी रजिस्‍ट्री करवाकर 6750000 रूपये का लाभ स्‍वयं अशोक यादव उसकी पत्नि अखलेश व अज्ञात व्‍यक्‍ति द्वारा उठाया गया है। आवेदन पत्र की जांच पश्‍चात् थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 29/2018 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान ही प्रकरण के आरोपी अशोक यादव एवं किशोरी कुशवाहा को दिनांक 28.01.2018 को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के माध्‍यम से जेल भेजा गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग-पत्र 78/2018 दिनांक 24.04.2018 न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक को संपूर्ण विचारण पश्‍चात् प्रकरण के दोनों आरोपीगण अशोक यादव एवं किशोरी कुशवाहा को धारा 467 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड, धारा 468 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड, धारा 471 भादवि के आरोप में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड और धारा 420 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष के सश्रम कारावास पृथक् से भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री नरेन्‍द्र सिंह बुंदेला,अपर लोक अभियोजक, टीकमगढ़ द्वारा की गई।

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