जनपद पंचायत जतारा में कूटरचित दस्तावेजों से हड़पी की शासकीय राशि

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 16.10.2020 को जनपद पंचायत जतारा में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी आनंद शुक्ला के द्वारा थाना जतारा में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक 384/2020 अंतर्गत धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.सं. के तहत 21 आरोपियों पर मामले को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमें 4800000 /- (अठतालीश लाख रूपये) भारतीय स्टेट बैंक शाखा जतारा से मिलकर कूटचरित दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि को छलपूर्वक गवन किया है जिसमें आरोपियों की संख्या और राशि में अभी और वृद्धि हो सकती है। उक्त अपराध में संलिप्त आरोपीगण कृष्णपाल एवं राजपाल ने अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर शासन की ओर से पैरवी कर रहे श्री इमरत लाल अहिरवार, अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि प्रकरण के तथ्यों, परिस्थिति तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अभियोजन के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय जतारा ने आरोपीगण कृष्णपाल एवं राजपाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।