जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक बताया


नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) हाई कोर्ट (Highcourt) ने एक विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए.

सीबीआई (CBI) करेगी जांच
जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित डिवीजन बेंच ने मामले की जांच सीबीआई को देने का निर्देश जारी किया.

क्या है रोशनी एक्ट
गौरतबल है कि जम्मू कश्मीर में बीस लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बनाने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपयों की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई.

कब हुआ अधिनियमित
नवंबर 2001 में विधानमंडल ने इसे अधिनियमित किया और मार्च 2002 में इसे लागू किया गया था, पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया.

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