जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 31.12.2020 को शाम के 6 बजे फरियादी सगुनसिंह ग्राम लिधौरा ताल स्थित कुआं पर था तभी उसके कुआं पर अभियुक्‍त दीना रैकवार निवासी ताल लिधौरा आया तब फरियादी ने कहा कि मेरे कुआं पर क्‍यों आए। इसी बात पर अभियुक्‍त दीना रैकवार ने फरियादी के सिर में कुल्‍हाड़ी मार दी। फरियादी के चिल्‍लाने पर उसकी पत्नि व पुत्र आए तब अभियुक्‍त घटनास्‍थल से भाग गया। तत्‍पश्‍चात् फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना जतारा द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 326,307,294,323,506 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी दीना रैकवार द्वारा अपनी जमानत हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 439 सीआरपीसी न्‍यायालय जतारा के समक्ष प्रस्‍तुत किया जिसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री इमरत लाल अहिवार ने अपने विधिसम्‍मत तर्कों में व्‍यक्‍त किया कि मामले के तथ्‍यों, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देने से वह निश्‍चित ही साक्ष्‍यों को प्रभावित कर सकता है जिससे सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी के उक्‍त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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