जान से मारने की धमकी देकर बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

file photo

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम उर्फ छोटू पिता लखन लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी सीताराम के विरूद्ध धारा 450,376,506 भादवि एवं 3/4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय से रिपोर्ट लेख करायी कि आरोपी, अभियोक्त्रो जिसकी उम्र 16 वर्ष है को दिनांक 27.08.2020 से 01 साल पहले से परेशान करता था।

 

दिनांक 27.08.2020 को रात्रि 02 बजे आरोपी नाबालिग के घर में धुसकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मुॅह दवाकर जबरदस्ती बलात्संग किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सीताराम का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!