जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

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सागर. न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम सेपैरवी लोक अभियोजक द्वारा की गयी।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि  दिनांक 06.05.2018 को फरियादी हीरालाल को उसके गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि जितेन्द्र सिह की दुकान के सामने ग्राम धनौरा में उसके भाई राजू पटेल को पेट में गोली लगकर खून बह रहा है। फरियादी ने जब मौके पर जाकर देखा तो उसका भाई राजू पटेल दुकान के सामने पडा था। पीडित राजू के होश में होने से उससे घटना के बारे में पूछने पर उसने बताया कि आरोपी गब्बू ठाकुर ने आहत से शराब बेचने की पुरानी बुराई पर से गंदी-गंदी गालिया दी और जब गांलियां देने से मना किया तो आरोपी ने भाव बढने की बात कहकर उत्तेजित होकर कट्टा से जान से मारने की नियत से गोली चला दी जोकि आहत के पेट में लगी।
राजू को उपचार हेतु खुरई लाया गया जहा से सागर रिफर कर दिया गया। फरियादी ने देहाती नालिसी पंजीबद्ध कर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजक के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी गब्बू उर्फ सुरेन्द्र पिता कुंअर सिंह ठाकुर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बछउ थाना खुरई जिला सागर को अंतर्गत धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया

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