जान से मारने की नियत से बंदूक चलाने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमला पटेल , रामदास पटैल दोनों निवासी ग्राम बरगुवां जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव, शाहगढ़ जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2020 को फरियादिया एवं उसका बेटा खेत पर काम कर रहे थे। तभी अरोपीगण कमला पटैल, कृपा पटेल एवं रामदास पटैल आये जिनसे फरियादिया का जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपीगण ने फरियादिया एवं उसके बेटे को गालियां देते हुए खेत से जाने के लिए कहा। फरियादिया ने गांलिया देने से मना किया तो आरोपी रामदास ने हाथ में लिये बंदूक फरियादिया की तरफ जान से मारने की नियत से चलाई जो कि फरियादिया के हाथ में लगी तभी उसका लडका बीच बचाव करने आया तो आरोपीगण कमला एवं कृपा पटैल ने लात घूसों से मारपीट कर दी मौके पर अन्य लोग बीच बचाव करने आ गये तब अरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया ने थाना शाहगढ में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपीगण कमला पटेल एवं रामदास पटैल को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण कमला पटेल एवं रामदास पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।