जिले की सीमाएं सील, बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित


बिलासपुर. बिलासपुर जिले के सीमा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय अलंग द्वारा 31 मार्च रात 12 बजे तक संपूर्ण जिले को लाॅकडाउन किया गया है। इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसी भी माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतर जिला बस का परिवहन भी बंद रहेगा। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवष्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेष करना आवष्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जायेगी। जारी आदेशानुसार जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अर्धषासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे परंतु वे मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे। जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आॅटो रिक्षा, ई-रिक्शा आदि शामिल है, इनके प्रचलन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। आवश्यक वस्तु, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन करने वाले निजी वाहन को तात्कालिक आवष्यकताओं को देखते हुए छूट रहेगी। सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, कारखानें, गोदाम, साप्ताहिक हाॅट बाजार आदि बंद रहेंगी। जिले में स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थान जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं तथा खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट आदि से संबंधित हैं, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिन संस्थानों को छूट प्रदान की गई है, वे न्यूनतम अनिवार्य आवष्यकता तक ही कर्मचारी, अधिकारियों का उपयोग करेंगे। इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। विदेश से एवं अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक जो होम क्वेरेंटाईन में रखे गए हैं उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वेरेंटाईन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी नागरिकों को अपने घर मे ही रहने कहा गया है तथा बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाहर जाते है तो सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्राईवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ अन्य न्यायालय, आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक (षहर एवं ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी ये सभी कार्यालय आम जनता के लिये बंद रहेंगे। केन्द्रीय कार्यालय, कानून एवं स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं, दवा दुकान, चश्में के दुकान, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, उचित मूल्य दुकान, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, बे्रड, फल, सब्जी, चिकन, मटन मछली, अंडा के वितरण, परिवहन, भंडारण की गतिविधियां, दूध संयंत्र, जेल, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाॅम, इंटरनेट, आईटी सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एलपीजी, सीएनजी गैस परिवहन एवं भंडारण की गतिविधि, पशुचारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलवरी रेस्टारेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिये डाइनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी हुई सभी एजेंसियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित किसी सेवा को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता, न्यूज पेपर हाॅकर, प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लाॅकडाउन से मुक्त रहेंगे। अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले, औद्योगिक संस्थान अथवा फेक्टरी (जिसमें ब्लाॅस्ट फर्नेश, बाॅयलर आदि हो), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं माईंस ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारी, अधिकारी का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं अषासकीय बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही अधिकारी, कर्मचारी का उपयोग करेंगे। कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध न कराई जाये। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहकों को ही प्रवेष देंगे तथा एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता सुनिष्चित करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

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