जिले में न्यायालयो की फुल टाइम वर्किंग किया जारी

File Photo

सागर. उच्च न्यायालय जबलपुर के नए आदेश के पालन में अब जिला न्यायालय का कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 तक रहेगा।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर  के आदेश क्रमांक ए/2083 जबलपुर दिनांक 18/09/20 के अनुसार पूर्व जारी सर्कुलर क्र ए/930 जबलपुर दिनांक 11 मई 2020 में न्यायालयीन एवं कार्यालयीन समय मे संसोधन करते हुए जिले में न्यायालयों को पूर्व की तरह समय 10:30 से 5:30 बजे तक कार्य करने का आदेश दिया है। अभी तक न्यायालय कोविड-19  के कारण दो भागों में खुलता था,जिनमे सुबह 10:30 से दोपहर तक सत्र/ अपर सत्र न्यायालय और दोपहर पश्चात 5:30 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्य करते थे।
हालाकि उच्च न्यायालय अपने पूर्व में जारी निर्देशो को यथावत रखा है, जिनमे अभी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य करने को बढ़ावा दिया गया है और जिन मामलो में पक्षकार न्यायालयो में उपस्थिति होंगे वे कोविड 19 के बचाव हेतु जारी सभी दिशा-निर्देशो का कठोरता से पालन करेंगे। उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश के पालन में जिला न्यायाधीश महोदय ने जिला न्यायालय के लिए तदसम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के सम्बंध में जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन अधिकारियों को न्यायलानीय समय पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!