जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिल पाएगी सर्दी खांसी और बुखार की दवा


बिलासपुर. अब जिले की दवा दुकानों (मेडिकल स्टोर)से किसी को भी  डॉक्टरों की पर्ची (प्रिसक्रिप्शन)के बिना सर्दी खांसी और बुखार की दवा नहीं मिल पाएगी। बिलासपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक औषधि निरीक्षक श्री रविंद्र कुमार गेंदले जिले के सभी दवा विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना डॉक्टर की पर्ची के सर्दी खांसी और बुखार की दवा कतई ना दे।  दरअसल, कोरोनावायरस कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर सर्दी खांसी और बुखार ही लाक्षणिक रूप से दिखाई देते हैं। इसे देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिलासपुर जिले के दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष तथा सचिव और सभी दवा विक्रेताओं को सख्त निर्देश देकर ताकीद की है कि वह किसी भी व्यक्ति को सर्दी खांसी और बुखार की दवा बिना डॉक्टर की पर्ची (प्रिसक्रिप्शन) के न दें। वहीं सभी दवा विक्रेताओं से कहा गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर की पर्ची से सर्दी खांसी और बुखार की दवा दी जाती है उस व्यक्ति का नाम पूरा पता और मोबाइल नंबर आज की जानकारी एक रजिस्टर में व्यवस्थित रूप से दर्ज की जानी चाहिए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं को ताकीद किया है कि सर्दी खांसी और बुखार की दवाओं को लेकर उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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